नई दिल्ली: गुरमीत राम रहीम को 2 साध्वियों से यौन शोषण मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी। अब एक बार फिर से राम रहीम गुरमीत सिंह को पैरोल मिली है। गुरमीत राम रहीम को सुनारिया जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर निकला गया। बताया जा रहा है कि इस बार वह बागपत के बरनावा नहीं, सिरसा डेरे में जाएंगे। सजा होने के बाद पहली बार सिरसा डेरे में जाने की गुरमीत राम रहीम को अनुमति मिली है। साल 2017 में सजा सुनाए जाने के बाद से वो सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय नहीं जा पाया।
जानकारी के अनुसार गुरमीत राम रहीम ने पिछले साल इमरजेंसी परोल की अनुमति मांगी थी। जिसके बाद गुरमीत राम रहीम को 30 सितंबर को निर्वाचन आयोग ने 3 शर्तों के साथ पैरोल की अनुमति दे दी थी। राम रहीम को निर्वाचन आयोग ने पैरोल की मंजूरी के साथ शर्त दी थी। शर्त में कहा कि डेरा प्रमुख जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में नहीं घूमेंगे। वह चुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा नहीं बनेंगे। सोशल मीडिया में भी चुनाव से संबंधित किसी गतिविधि में अपना सहयोग नहीं देंगे।
बता दें कि- साल 2017 से 2025 तक डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को करीब 11 बार परोल मिल चुका है। राज्य सरकार पर बार-बार परोल मिलने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि बिना अनुमति राम रहीम को परोल न दी जाए। बाद में हाईकोर्ट ने परोल या फरलो का जिम्मा राज्य सरकार को दे दिया।