Shanu Nitin Sharma: इंदौर नगर निगम के वार्ड 82 के पार्षद शानू नितिन शर्मा के ऊपर रेप के गंभीर आरोप लगे है। पुलिस ने पीड़ित की शिकयत पर पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। महिला ने आरोप लगाया कि पार्षद ने महिला की आर्थिक मदद की थी पर जब वह उधर नहीं चुका पाई तो पार्षद ने शारीरिक संबध बनाएं।
पार्षद शानू ने महिला को एक लाख रुपए दिए और महिला ने अपना बैंक लोन चुका दिया। बाद में शानू ने उसके लिए सरकारी नौकरी का इंतजाम करने का वादा किया। शानू ने उससे अपने दोस्त से दोस्ती तोड़ने को कहा और जब उसने मना कर दिया तो शानू ने पैसे मांगना शुरू कर दिया। महिला ने 50 हजार रुपए वापस भी कर दिए थे। बाद में पार्षद ने उसे अपने घर बुलाया और शारीरिक संबध बनाया। अपना कर्जा चुकाने के लिए महिला ने पार्षद के घर में काम करना शुरू कर दिया।
पार्षद ने मार्च में उसे नौकरी से निकाल दिया और उससे बातचीत करना बंद कर दिया। इसके बाद पीड़ित महिला ने एक बार फिर उससे नौकरी दिलाने के लिए कहा। इसके बाद पार्षद ने पीड़िता को एक एनजीओ में नौकरी दिला दी। पीड़िता ने बताया कि इसके बाद आरोपी पार्षद ने उसे फिर से अपने दफ्तर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
मामले में एडिशनल डीसीपी आनंद यादव ने बताया कि महिला की शिकायत पर नितिन शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 376 (2) (एन) और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसने अपनी शिकायत में कहा है कि 2020 में कोविड के दौरान उसकी मुलाकात शानू से हुई थी। वह आर्थिक तंगी से जूझ रही थी जिसका फायदा उठाकर उसका उत्पीड़न किया गया।
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