पंजाब, पिछले सोमवार को पंजाब पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ( Majithia moves high court for anticipatory bail ) के खिलाफ एनडीपीएस का मामला दर्ज किया था। अधिनियम के सख्त प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था जिसमें उन्होंने मोहाली सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था।
मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार सिंगला ने मजीठिया की जमानत याचिका खारिज कर दी. सोमवार को मजीठिया ने अब अपने वकीलों के जरिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मजीठिया के वकील अर्शदीप सिंह चीमा ने कहा कि हाईकोर्ट में जमानत मामले की अगली सुनवाई 29 दिसंबर को होगी.
मजीठिया और शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि अकाली नेता के खिलाफ दर्ज मामला प्रतिशोध का मामला है और सरकार को मजीठिया के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए डीजीपी, एडवोकेट जनरल और तीन एडी को बदलना और नियुक्त करना पड़ा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार ने चुनाव से पहले यह मामला बनाकर अकाली दल और खासकर मजीठिया के राजनीतिक भविष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने ही नेताओं के दबाव में यह कार्रवाई की है.
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