चंडीगढ़. Bikram Majithia drug smuggling Case: मोहाली कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया, जिन पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, ने अग्रिम जमानत के लिए 23 दिसंबर को मोहाली की एक अदालत का रुख किया। ऐसा कहा जाता है कि वह अपनी जमानत के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख करेंगे और अवकाश पीठ मामले की सुनवाई कर सकती है।
शिरोमणि अकाली दल ने बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ बताया था। जमानत अर्जी मजीठिया के वकील डी.एस. सोबती ने दायर की थी। सोमवार को, श्री मजीठिया, 46, को राज्य में ड्रग रैकेट की जांच की 2018 की स्थिति रिपोर्ट के आधार पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत बुक किया गया था।
ड्रग रोधी विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के प्रमुख हरप्रीत सिंह सिद्धू ने 2018 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में रिपोर्ट दायर की थी। मजीठिया ने पहले अपने खिलाफ सभी आरोपों से इनकार किया था।
पंजाब पुलिस इस मामले में मजीठिया को गिरफ्तार करने के लिए उसकी तलाश कर रही है। पंजाब के पूर्व मंत्री के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था, जो किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से रोकता है। शिरोमणि अकाली दल ने मजीठिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ बताया था।
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