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बिहार के बाहुबली आनंद मोहन जाएंगे जेल या मिलेगी राहत.. सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

पटना : हाल ही में बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई हुई थी जिसके वजह से कृष्णैया की पत्नी उमा देवी काफी नाराज हुई थी। आनंद मोहन को आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी करार मान कर जेल की सजा सुनाई गई थी। उमा देवी ने दायर की थी […]

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बिहार के बाहुबली आनंद मोहन जाएंगे जेल या मिलेगी राहत.. सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
  • May 8, 2023 9:15 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

पटना : हाल ही में बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई हुई थी जिसके वजह से कृष्णैया की पत्नी उमा देवी काफी नाराज हुई थी। आनंद मोहन को आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी करार मान कर जेल की सजा सुनाई गई थी।

उमा देवी ने दायर की थी याचिका

कृष्णैया की पत्नी उमा देवी 27 अप्रैल को हुए आनंद मोहन के रिहाई से बेहद नाराज है और इसी के चलते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिहाई को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। याचिका में उन्होने मांग की है कि आनंद मोहन को दुबारा से जेल भेजा जाए।

आज होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने उमा देवी की ये याचिका स्वीकार कर ली और आज ही इसकी सुनवाई होनी है। इसपर उमा देवी ने कहा कि यह अच्छा संकेत है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है।

कृष्णैया की पत्नी ने आनंद मोहन की रिहाई पर ये कहा

पूर्व जिलाधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने आनंद मोहन की रिहाई पर कहा कि बिहार की जनता को आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करना चाहिए और उसे वापस जेल भेजने की मांग करनी चाहिए। बिहार सरकार द्वारा कानून में बदलाव कर आनंद मोहन को रिहा करने का फैसला गलत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस तरह की चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मैं बिहार की जनता से अपील करती हूं कि वो आनंद मोहन का बहिष्कार करें और सरकार उसे दोबारा जेल भेजे।

सरकार ने एक गलत मिसाल कायम की है – बेटी पद्मा

आनंद मोहन की रिहाई पर पूर्व IAS जी कृष्णैया की बेटी पद्मा ने कहा है कि इस फैसले से बिहार सरकार ने गलत मिसाल कायम की है। आनंद मोहन का जेल से छूटना हमारे लिए बहुत दुख की बात है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध करती है कि वो इस फैसले पर पुनर्विचार करें। आनंद मोहन के रिहाई ये सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अन्याय है। हम इस फैसले के लिए अदालत में अपील करेंगे।

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