पटना: Bihar Reservation Act आरक्षण सीमा को 50 से बढ़ाकर 65% करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को झटका दिया है.
पटना: Bihar Reservation Act आरक्षण सीमा को 50 से बढ़ाकर 65% करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य में संशोधित आरक्षण कानूनों को रद्द करने वाले पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
आपको बता दें कि बिहार सरकार ने कानून में संशोधन कर आदिवासियों और पिछड़े वर्गों का आरक्षण बढ़ाकर 50% से 65% कर दिया था. बिहार सरकार के इस फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी. वहीं आज के सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक को बरकरार रखा है.
हालांकि मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवला की पीठ ने पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की दस याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत है.
इस मामले में शीर्ष अदालत ने अपील की इजाजत दे दी है और कहा है कि याचिकाओं पर सितंबर महीने में सुनवाई की जाएगी. आपको बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने पीठ से उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया था. सीजेआई ने कहा कि हम मामले को सूचीबद्ध करेंगे, लेकिन हम उच्च न्यायालय के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाएंगे.
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