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हेलमेट, लाइसेंस या सीट बेल्ट को लेकर बिहार पुलिस ने दूर किया कंफ्यूजन, आप भी जानिए

पटना: बाइक आज के समय में हर घर में देखने को मिल जाती है, वहीं कई बार युवा हेलमेट लगाना भूल जाते हैं तो उन्हें फाइन देना पड़ता है. कभी कार में भी लोग गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं. इस दौरन जब पुलिस चेकिंग कर रहे होते है तो उन्हें फाइन देना […]

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हेलमेट, लाइसेंस या सीट बेल्ट को लेकर बिहार पुलिस ने दूर किया कंफ्यूजन, आप भी जानिए
  • January 26, 2023 11:02 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

पटना: बाइक आज के समय में हर घर में देखने को मिल जाती है, वहीं कई बार युवा हेलमेट लगाना भूल जाते हैं तो उन्हें फाइन देना पड़ता है. कभी कार में भी लोग गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं. इस दौरन जब पुलिस चेकिंग कर रहे होते है तो उन्हें फाइन देना पड़ता है. इसी को लेकर बिहार पुलिस ने बीते मंगलवार को ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दिया है और आगे कहा कि कौन सी गलती किस धारा में आती है.

बिहार पुलिस की नई गाइडलाइन

धारा– 181- बिना लाइसेंस का ड्राइविंग करने पर 5000 का जुर्माना

धारा– 185- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 का जुर्माना

धारा– 189- स्पीडिंग/रेसिंग ज्यादा रहने पर 5000 का जुर्माना

धारा– 194बी- सीट बेल्ट नहीं लगा रहने पर 1000 का जुर्माना

धारा- 194डी- बिना हेलमेट नहीं लगा रहने पर 1000 का जुर्माना

धारा- 199- किशोरों के द्वारा वाहन चलाने पर 25,000 का जुर्माना एवं 3 साल का कारावास (अभिभावक या वाहन मालिक को)

नियमों का पालन करें

यह जानकारी बीते मंगलवार को बिहार पुलिस के ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है. इससे आप समझ सकते हैं कि अगर आपको कभी फाइन देना पड़ा तो किस चीज के लिए कितना फाइन देना होगा. बिहार पुलिस ने ट्वीट करते हुए अपील भी किया है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का हमेशा पालन करें. यह जानकारी हर किसी व्यक्ति को होनी चाहिए।

कुछ दिनों पहले ट्रैफिक थाना अध्यक्ष संदीप कुमार ने जनता से अपील किया कि जाम से निजात दिलाने में सहयोग करें। कुछ लोग नियमों का उल्लंघन कर सड़क पर वाहनों को खड़ा कर देते हैं. आगे कहा कि जाम से निजात दिलाने में जनता उन्हें सहयोग करें।

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