November 5, 2024
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पटना HC की दो टूक-

पटना HC की दो टूक- "शराबबंदी लागू करने में फेल हुई नीतीश सरकार"

  • WRITTEN BY: Aanchal Pandey
  • LAST UPDATED : October 19, 2022, 10:47 am IST
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पटना. बिहार बीते कुछ समय से शराबबंदी को लेकर सुर्ख़ियों में है, हर जगह बिहार के शराबबंदी की खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं. वहीं, बिहार में शराबबंदी को लेकर पटना हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार सरकार को फटकार लगाई है, शराबबंदी को लेकर पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश पूर्णेन्दु सिंह (एकल बेंच) ने सरकार शराबबंदी को लागू करने में विफल रही है, राज्य में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं.

शराब की खरीद-फरोख्त से संबंधित मामले में नीरज सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के दौरान न्यायाधीश पूर्णेन्दु सिंह ने बिहार साकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि शराबबंदी कानून को ठीक तरीके से लागू नहीं कर पाने के कारण ही बिहार में आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिली, जिनमें नाबालिगों में ड्रग का सेवन, ड्रग्स की तस्करी, वाहन चोरी और अवैध शराब पीने से मौतें शामिल हैं, सरकार शराबबंदी को ठीक ढंग से लागू ही नहीं कर पाई है.

HC की टिप्पणी

अपने 20 पेज के फैसले में में न्यायधीश पूर्णेन्दु सिंह ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी सही तरीके से नहीं लागू करवा पाने के कारण ही प्रदेश में रहने वाले लोगों और पर्यावरण पर इसका असर देखने को मिल रहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि शराबबंदी लागू होने से पहले बिहार में चरस और गांजा की अवैध तस्करी और सेवन के मामले कम आया करते थे, लेकिन साल 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इसी कड़ी में, अदालत ने यह भी कहा कि शराब न मिल पाने के कारण लोग अब दूसरे तरीके के नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करके जहरीली शराब बना रहे हैं, जिससे प्रदेश में सैंकड़ों लोगों की जान भी गई है.

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