पटना: लालू यादव के साले साधु यादव को 23 साल पुराने एक केस में आज यानी 20 जून को सजा सुनाई गई है, ये सजा पटना के एमपी एलएलए कोर्ट ने सुनाई है. कोर्ट ने उन्हें बेऊर जेल भेज दिया है. साल 2022 में इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई थी तब उन्हें बेल भी मिल गई थी. उनके मामले की सुनवाई अब पटना हाईकोर्ट में होगी.
यह मामला 2001 का है जब साधु यादव पर परिवहन कार्यालय में अधिकारियों के साथ मारपीट और रंगदारी के आरोप लगे थे. इस मामले में पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने साल 2022 में साधु यादव को तीन साल की सजा सुनाई थी और उन्हें प्रोविजिनल बेल भी मिली थी. आपको बात दें कि ये बेल तीन साल या उससे कम की सजा होने पर दी जाती है.
आपको बता दें कि प्रोविजनल बेल मिलने के बाद साधु यादव ने विशेष न्यायिक दंडाधिकारी के फैसले को पटना सिविल कोर्ट के सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी. एमपी एमएलए के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष सत्र न्यायालय के न्यायाधीश विनय प्रकाश तिवारी ने 19 दिसंबर 2023 को साधु यादव की याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद साधु यादव पटना हाईकोर्ट गए और पुनरीक्षण याचिका दाखिल की.
साधु ने पटना हाईकोर्ट से निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत को जारी रखने की अपिल की थी. जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि सरेंडर के बाद ही निचली अदालत में सुनवाई होगी. इसके बाद साधु ने सरेंडर कर दिया. आपको बता दें कि साधु यादव 2000 से 2004 तक विधायक भी रहे हैं. इसलिए एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके इस मामले में सजा दी है.
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