पटना। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति की नियमावली में बड़ा बदलाव किया है. राजधानी पटना में आज हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षक नियुक्ति की नियमावली में संशोधन करने का फैसला लिया गया, जिसके अनुसार अब शिक्षक बनने के लिए बिहार का स्थायी होना जरूरी नहीं है. बता दें कि इससे पहले भर्ती के लिए बिहार का स्थायी होना आवश्यक था.
बिहार का शिक्षक संघ और 2019 के शिक्षक अभ्यर्थी पहले से ही नई शिक्षक बहाली नियमावली का विरोध कर रहे हैं. इस बीच राज्य की नीतीश सरकार ने नया नियम बना दिया है. आज हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों से साफ हो गया है कि अब विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है. शिक्षक बहाली में बिहार के बाहर के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते है. उनके लिए अब किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं है.
बता दें कि, बिहार में नई शिक्षक बहाली के तहत 1,70,461 पदों पर बहाली की जानी है. इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. आवेदन भरने की तिथि 15 जून से 12 जुलाई है. इसके बाद परीक्षा लेने के लिए अगस्त के अंत में समय निर्धारित किया गया है. बिहार लोक सेवा आयोग ने वादा किया है कि इसी साल रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा.
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