नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अगर आप 5 या 5 से अधिक दोस्तों के साथ निकल रहे हैं तो आप सर्तक हो जाएं, दिल्ली पुलिस ने कई इलाकों में अगले 6 दिन के लिए नया कानून लागू कर दिया है. इसके तहत अगर 5 लोग एक साथ निकलते पाए गए तो पुलिस उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है. इन जगहों पर धराना प्रदर्शन पूरी तरह पाबंदी रहेगी. अब किसी तरह की कोई हथियार लेकर नहीं जा पाएगा.
दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से जारी आदेश के अनुसार सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और नई दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू की गई है. इससे पहले इसे धारा-144 के नाम से जाना जाता था, लेकिन नया कानून के बाद इसका नाम अब बदल गया है. इस कानून के तहत अगर पुलिस को लगता है कि किसी तरह के उपद्रव की आशंका है तो वो इस कानून को पूरे इलाके में लागू कर सकती है.
रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस को खुफिया इनपुट मिला है कि ईदगाह मामला और वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल मामले को लेकर कुछ लोग गड़बड़ी कर सकते हैं. इसके अलावा दो राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, इसके इरादे से भी गड़बड़ी कर सकते है. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किए हैं.
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