Azam Khan: सपा के दिग्गज नेता आजम खान को डूंगरपुर मामले में अदालत से बड़ी राहत मिली है। दरअसल कोर्ट ने इस मामले में आजम खान समेत आठ आरोपियों को बरी कर दिया है। बता दें कि डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने 2019 में आजम खान समेत अन्य आरोपियों पर केस दर्ज कराया था। जिसमें उनपर बस्ती को षडयंत्र के तहत खाली कराने और मकान तोड़ने का आरोप लगा है। अब इस मामले में रामपुर की MP/MLA की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है।
पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है। पहले इस प्रकरण में उन्हें 10 साल की सजा और जुर्माना हो चुका है। आज इस मामले में न्यायालय एडीजे ने अपना फैसला सुनाया। आजम खान सीतापुर जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए।
इससे पहले आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जमानत दी थी। साथ ही आजम खान की सजा पर रोक लगा दी थी। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को 7-7 साल की सजा सुनाई थी।
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