नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने खान को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ सबूत नहीं हैं. इसलिए उनपर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है. उन्हें भी बरी किया जाता है.
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनीं, ईडी ने अपनी दलील में कहा कि उनके पास खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं. वहीं अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि अभियोजन पक्ष के पास खान के खिलाफ कोई ठोस मामला नहीं है, जिससे वजह से खान को राहत मिली.
29 अक्टूबर को ईडी ने 110 पन्नों की सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन शिकायत दर्ज की थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि अमानतुल्ला खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित तौर पर भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित धन को वैध बनाया था. वहीं इस मामले में मरियम सिद्दीकी के खिलाफ भी चार्जशीट दायर की थी
मरियम सिद्दीकी को मिली छूट
अदालत ने मरियम सिद्दीकी को भी आरोप से मुक्त कर दिया है. ईडी ने उनके खिलाफ भी कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया, जिसके वजह से उन्हें राहत मिली.
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