योगी सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी अधिकारी अब सोशल मीडिया पर नहीं कर पाएंगे ये काम

लखनऊ: यूपी सरकार ने अधिकारियों को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी की है. योगी सरकार ने अपने अफसरों और कर्मचारियों के लिए मीडिया गाइड लाइन्स बनाई है. आदेश में कहा गया है कि अफसरों और कर्मचारियों को मीडिया में बोलने से पहले सरकारी मंजूरी लेनी होगी. सोशल मीडिया के लिए भी नियम बनाए गए हैं. यह आदेश कल रात जारी किया गया, जिसमें सख्ती से कहा गया है कि आचरण नियमावली का पालन करें. आदेश दिया गया है कि बिना मंजूरी के अखबार, टीवी रेडिओ और सोशल मीडिया पर न लिखें.

यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के सरकारी कार्मिकों के आचरण को विनियमित करने के लिए यूपी सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 प्रभावी है. यह व्यवस्था उक्त आचरण नियमावली के नियम-3(2) में है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सभी समयों एवं आचरण को विनियमित करने वाले प्रवृत विशिष्ट या अन्तर्निहित शासकीय आदेशों के मुताबिक आचरण करेगा. नियमावली के नियम-6, 7 एवं 9 में समाचार पत्रों या रेडियों से संबंध रखने एवं सरकार की आलोचना आदि के संबंध में प्राविधान किए गए हैं.

सोशल मीडिया पर नहीं कर पाएंगे ये काम

आदेश में कहा गया है कि कोई सरकारी कर्मचारी बिना मंजूरी के किसी समाचार पत्र या अन्य नियतकालिक प्रकाशन का पूर्णतः या अंशतः, स्वामी नहीं बनेगा न उसका संचालन करेगा और न उसके सम्पादन-कार्य या प्रबंध में भाग लेगा.

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