दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, लागू होगी पुरानी आबकारी नीति…

  नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री की पुरानी व्यवस्था पर लौटने का फैसला किया है. बता दे कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति की CBI से जांच की उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena) की सिफारिश के बीच इसे लेकर अधिकारियों ने शुक्रवार को यह […]

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दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, लागू होगी पुरानी आबकारी नीति…

Mohmmed Suhail Mewati

  • July 30, 2022 10:21 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

 

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री की पुरानी व्यवस्था पर लौटने का फैसला किया है. बता दे कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति की CBI से जांच की उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena) की सिफारिश के बीच इसे लेकर अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

बता दें कि आबकारी नीति 2021-22 को 31 मार्च के बाद दो-दो महीने के लिए दो बार बढ़ाया गया. वही अब 31 जुलाई को इस पर विराम लग जाएगी. अधिकारियों ने बताया कि आबकारी विभाग अब भी आबकारी नीति 2022-23 पर काम कर रहा है जिसमें शराब घर तक पहुंचाने और कई अन्य सिफारिशें हैं. उनके मुताबिक इस मसौदा नीति को अभी उपराज्यपाल वी के सक्सेना के पास नहीं भेजा गया है.

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का निर्देश

दरसल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ( Manish Sisodia) आबकारी विभाग का प्रभार संभाल रहे है। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को विभाग को ‘नई नीति के आने तक छह महीने के लिए आबकारी की पुरानी व्यवस्था पर ‘लौटने’ का निर्देश दिए गए है. गौर तलब है कि पुरानी आबकारी नीति 1 अगस्त से लागू होने जा रही है. बता दे कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पिछले साल लागू की थी. जिसे अब वापस लिया जा रहा है. 6 महीने में फिर से नई आबकारी नीति लाई जाएगी.

पराज्यपाल ने खड़े उठाए थे सवाल 

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति (Excise Policy) पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena) ने पिछले दिनों सवाल खड़े करते हुए इसकी जांच की सिफ़ारिश CBI को सौंप दी थी. जानकरी के मुताबिक़, एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के जवाब में ये सिफ़ारिश की है. दिल्ली के मुख्य सचिव ने 8 जुलाई, 2022 को यह रिपोर्ट LG को सौंपीं थी जिसमें कहा गया कि नई आबकारी नीति के तहत शराब लाइसेंसधारियों को पोस्ट टेंडर गलत लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन किया गया.

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