UP Nikay Chunav: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निकाय चुनाव में रद्द हुआ ओबीसी आरक्षण

नई दिल्ली। ईलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, दरअसल हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य में होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दिया है और इस चुनाव को जल्द ही कराने का निर्देश जारी कर दिया है। जल्द निकाय चुनाव कराने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार […]

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UP Nikay Chunav: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निकाय चुनाव में रद्द हुआ ओबीसी आरक्षण

SAURABH CHATURVEDI

  • December 27, 2022 2:07 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। ईलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, दरअसल हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य में होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दिया है और इस चुनाव को जल्द ही कराने का निर्देश जारी कर दिया है।

जल्द निकाय चुनाव कराने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार की सारी दलीलों को मानने से इंकार कर दिया है और निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को रद्द करके जल्द ही इसके संपन्न कराने का आदेश दिया है।

नए आयोग के गठन का आदेश

हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जाए। मतलब बिना ओबीसी आरक्षण दिए ही राज्य में निकाय चुनावों को संपन्न कराया जाए। इसके साथ ही अदालत ने ट्रिपल टेस्ट के लिए नए आयोग के गठन का आदेश दिया गया है।

ट्रिपल टेस्ट के तहत तय हो आरक्षण

उच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा 5 दिसंबर को जारी अंतिम ड्राफ्ट आदेश को भी निरस्त कर दिया है। ओबीसी आदेश को खत्म करने का फैसला न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया वाली खंडपीठ ने सुनाया है। इन्होंने आदेश दिया कि ओबीसी आरक्षण तय होने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत यानी ट्रिपल टेस्ट, डेडिकेटेड कमेटी द्वारा कराया जाना चाहिए।

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