राज्य

नीतीश सरकार को SC से बड़ा झटका, 65% आरक्षण आदेश पर लगा रहेगा रोक

Bihar Reservation Policy: नीतीश सरकार को सोमवार, 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राज्य में आरक्षण को बढ़ाकर 65 फीसदी करने के खिलाफ पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरक़रार रखा है। इस मामले में सितंबर में विस्तृत रूप से सुनवाई होगी। बता दें कि पटना उच्च न्यायलय ने बिहार सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया था। इसके बाद नीतीश सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।

उच्च न्यायलय ने लगाई थी रोक

मालूम हो कि बिहार सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC-ST, OBC और ईबीसी को मिलने वाली 50 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 65 फीसदी करने का फैसला किया था। इस पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। फैसले पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने आरक्षण बढ़ाने के फैसले को 20 जून को रद्द किया था। इसके बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची।

75% हुआ था आरक्षण का दायरा

जातीय जनगणना की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद राज्य सरकार ने OBC, EBC, दलित और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया था। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को मिलने वाला 10 प्रतिशत आरक्षण भी शामिल था। टोटल कोटा 75 प्रतिशत तक पहुंच गया था।

 

Pooja Thakur

Recent Posts

भारत के जश्न से डरे सैम कोंस्टास, ऑस्ट्रेलियाई कोच ने किया खुलासा, भारतीय टीम का उत्साह डराने वाला था

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियाई टीम के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने सिडनी टेस्ट मैच के पहले…

8 hours ago

SBI में 150 स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती, ऐसे करें अप्लाई

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SCO) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित…

8 hours ago

भारत का ये राज्य बन रहा भूकंप का केंद्र, झटके हुए महसूस, कांप उठी धरती, घर से भागे लोग

गुजरात के कच्छ जिले में शनिवार को फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए।…

8 hours ago

जान्हवी कपूर बॉयफ्रेंड संग पहुंची तिरुपति मंदिर, भगवान वेंकटेश्वर के किए दर्शन, तस्वीरें वायरल

बॉलीवुडअभिनेत्री जान्हवी कपूर शनिवार को अपने कथित बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ भगवान वेंकटेश्वर के…

8 hours ago

प्रभास की फिल्म Kalki 2898 AD की शानदार ओपनिंग, जापान में गाड़े झंडे

Kalki 2898 AD  नए साल के मौके पर जापान में रिलीज हो गई है। यहां…

9 hours ago