लखनऊ। माफिया मुख्तार अंसारी की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. आज वाराणसी के एमपी-एमएलए कोर्ट में मुख्तार को अवधेश राय हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. वहीं अब बाराबंकी कोर्ट से भी माफिया मुख्तार अंसारी को झटका लगा है. यहां पर मुख्तार की तरफ से गैंगस्टर एक्ट में आरोपमुक्त की अर्जी को खारिज कर दिया गया है.
अवधेश राय हत्याकांड मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा मिली है. वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाया. इससे पहले आज सुबह कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मुख्तार को दोषी ठहराया था. बता दें कि इस मामले में 31 साल 10 महीने बाद फैसला आया है.
इससे पहले 22 मई को वाराणसी के एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी. इस दौरान वादी पूर्व मंत्री अजय राय की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने कोर्ट में 36 पेज की विस्तृत बहस दाखिल की थी और आरोपी पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिए जाने की गुजारिश की थी.
बता दें कि कांग्रेस नेता अवधेश राय की अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, अवधेश राय अपने घर के बाहर खड़े थे, इस दौरान वैन में आए हमलवारों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी. इस हमले में अवधेश का जिस्म गोलियों से छलनी हो गया और उनकी मौत हो गई थी. इस हत्याकांड में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया गया था.
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