Bhopal: गले में पट्टा बांधकर पिटाई करने के मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीते दिनों एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक समुदाय विशेष के लोग एक युवक के गले में पट्टा बांधकर मारपीट कर रहे थे. इतना ही नहीं पीड़ित युवक को भौंकने और इस्लाम कबूलने के लिए भी मजबूर किया जा रहा था. वीडियो सामने आने के बाद मध्य […]

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Bhopal: गले में पट्टा बांधकर पिटाई करने के मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार

Riya Kumari

  • June 20, 2023 2:46 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीते दिनों एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक समुदाय विशेष के लोग एक युवक के गले में पट्टा बांधकर मारपीट कर रहे थे. इतना ही नहीं पीड़ित युवक को भौंकने और इस्लाम कबूलने के लिए भी मजबूर किया जा रहा था. वीडियो सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार सक्रिय हो गई जहां राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि इस तरह के मामले में कोताही नहीं बरती जाएगी.

एक दिन में सभी आरोपी गिरफ़्तार

मामला संज्ञान में लेने के महज 24 घंटों के अंदर ही मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. बता दें, ये वीडियो 9 मई की रात का है जिसके वायरल होने के बाद ये पूरा मामला सामने आया. 24 घंटे के भीतर ही मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. शाहजहानाबाद एसीपी उमेश तिवारी ने जानकारी दी कि मामले में तीन आरोपियों को सोमवार के दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था. इसके बाद बाकी के तीन आरोपियों को मंगलवार को पकड़ लिया गया है.

तीनों को भोपाल के पुराने शहर से गिरफ्तार किया गया है जिनकी पहचान फैजान, बिलाल और साहिल बच्चा के तौर पर हुई है, बताया जा रहा है कि फैजान ही पीड़ित विजय रामचंदानी को स्कूटर पर बैठाकर ले गया था.

ये है पूरा मामला

दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें एक युवक के गले में कुत्ते का पट्टा बांधा गया था. इतना ही नहीं युवक के साथ मारपीट और अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया जा रहा था. बताया जा रहा है कि युवक पर इस्लाम धर्म को स्वीकारने का दबाव बनाया जा रहा था. यह वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया पर फैला जिसके बाद पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया. जिसके बाद इस मामले में खुद गृह मंत्री ने संज्ञान लिया था. युवक को परेशान करने वाले तीन मुस्लिम युवकों को हिरासत में लिया गया था. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 3/4 के तहत कार्रवाई की है जहां आरोपियों के खिलाफ धारा 365, 341, 342, 323, 327, 294, 427 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

 

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