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बेंगलुरु कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में अभिनेता दर्शन और 16 अन्य की बढ़ाई न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली: यहां एक विशेष अदालत ने गुरुवार को रेणुकास्वामी हत्या मामले में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा, उनके दोस्त पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य की न्यायिक हिरासत एक अगस्त तक बढ़ा दी है. दर्शन और पवित्रा सहित सभी 17 आरोपियों को बेंगलुरु और तुमकुरु जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां वे बंद हैं, क्योंकि उनकी न्यायिक हिरासत आज समाप्त हो रही थी.

विशेष लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि आरोपियों को रिहा करने से चल रही जांच में बाधा आ सकती है, क्योंकि अधिक विवरण एकत्र करने की आवश्यकता है. अभियोजन पक्ष ने आरोपियों द्वारा तकनीकी और वैज्ञानिक सबूतों को नष्ट करने के कथित प्रयासों पर प्रकाश डाला जो कानून की अवहेलना को दर्शाता है.

अभियोजक ने आरोपियों से 83.65 लाख रुपये नकद की जब्ती का खुलासा किया और अपराध से पहले, दौरान और बाद में विभिन्न व्यक्तियों से संपर्क करने के लिए विभिन्न नामों के तहत पंजीकृत कई सिम कार्डों के उपयोग का उल्लेख किया, अभियोजन पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि जमानत देने से महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो सकते हैं.

पुलिस सूत्रों के अनुसार अभिनेता के प्रशंसक 33 वर्षीय रेनुकास्वामी ने गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे, जिससे दर्शन नाराज हो गए और कथित तौर पर उनकी हत्या कर दी गई. उनका शव 9 जून को सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट के बरसाती नाले से मिला था. वहीं आरोपियों में से एक राघवेंद्र जो दर्शन के फैन क्लब का हिस्सा है, वह इस बहाने रेणुकास्वामी को यहां आरआर नगर के एक शेड में लाया था कि अभिनेता उससे मिलना चाहता है. इसी शेड में उन्हें कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया और उनकी हत्या कर दी गई.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार चित्रदुर्ग के मूल निवासी रेणुकास्वामी की मृत्यु कई कुंद चोटों के परिणामस्वरूप सदमे और रक्तस्राव के कारण हुई. पुलिस सूत्रों ने कहा कि पवित्रा गौड़ा, जो आरोपी नंबर एक है, रेणुकास्वामी की हत्या का “प्रमुख कारण” थी, उन्होंने दावा किया कि जांच से यह साबित हो गया है कि उसने अन्य आरोपियों को उकसाया, उनके साथ साजिश रची और अपराध में भाग लिया।

इस बीच उच्च न्यायालय में दर्शन की याचिका, जिसमें जेल अधिकारियों को निजी स्रोत/घरेलू भोजन, कटलरी, बिस्तर और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली किताबों तक पहुंच की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिस पर अब सुनवाई होनी है.

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Deonandan Mandal

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