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दिल्ली में सभी पटाखों पर बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बाकी देश में ग्रीन पटाखों पर रोक नहीं

दिल्ली में सभी पटाखों पर बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बाकी देश में ग्रीन पटाखों पर रोक नहीं

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने बेरियम का उपयोग करके ग्रीन पटाखों को बनाने और इस्तेमाल की मांग वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी अधिकारियों द्वारा 2018 के प्रतिबंध को विधिवत लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को बनाने की मंजूरी देने से साफ मना कर दिया। पटाखा निर्माताओं और केंद्र सरकार ने इन पटाखों से कम प्रदूषण फैलने का दावा करते हुए निर्माण और बिक्री की प्रक्रिया की जानकारी सर्वोच्च न्यायालय को दी थी।

ग्रीन पटाखों का कर सकेंगे उपयोग

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखा बनाने की इस अपील को नामंजूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ‘हैप्पी दिवाली’ सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार दिल्ली-NCR को छोड़कर देश भर में बाकी जगहों पर ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर तरह के पटाखों में बेरियम के उपयोग पर रोक रहेगी। पटाखों में लड़ियों, रॉकेट आदि पटाखों पर बैन जारी रहेगा। बता दें कि पिछले हफ्ते जस्टिस एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने इस मामले पर विस्तार से सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अदालत में क्या हुआ?

दिल्ली में पटाखों पर बैन मामले में एक याचिका भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने 2022 में दिल्ली में दिवाली के दौरान पटाखों पर पूर्ण रोक को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सवाल किया कि क्या वह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से बेहतर काम कर सकते हैं। साथ ही यह भी कहा कि हर किसी को प्राथमिक संस्थानों पर भरोसा करना होगा। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया था कि यह सही है कि सरकार के प्रस्ताव पर बेरियम पर रोक लगाई गई थी, लेकिन यह प्रतिबंध 2018 की दिवाली के लिए था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी दिल्ली में हर चीज पर प्रतिबंध है चाहे वह ग्रीन हो या फिर अन्य।

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