मुंबई: मुंबई शहर के नागरिकों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। बता दें मुंबई में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मुंबई पुलिस ने ड्रोन, रिमोट नियंत्रित विमान, पैराग्लाइडर,और हॉट एयर बलून जैसी चीज़ों की उड़ान पर एक महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं यह प्रतिबंध 31 अक्टूबर से 29 नवंबर तक […]
मुंबई: मुंबई शहर के नागरिकों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। बता दें मुंबई में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मुंबई पुलिस ने ड्रोन, रिमोट नियंत्रित विमान, पैराग्लाइडर,और हॉट एयर बलून जैसी चीज़ों की उड़ान पर एक महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं यह प्रतिबंध 31 अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रभावी रहेगा।
मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को इस निषेधाज्ञा की जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। इस दौरान पुलिस का मानना है कि इन चीज़ों का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों और असामाजिक व्यक्तियों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है. इसके साथ ही यह लोगों के जीवन को खतरे में डाल सकता है. वहीं इसका उपयोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए भी किए सकता हैं। इसलिए शहर की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह कड़ा कदम उठाया गया है।
पुलिस द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी तरह की उड़ान गतिविधि के लिए पुलिस की हवाई निगरानी या डीसीपी (संचालन) की विशेष अनुमति अनिवार्य होगी। इसके अलावा आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें यह निर्णय मुंबई में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखकर लिया गया है। ऐसा इसलिए, क्योंकि ड्रोन और बाकी उड़ान उपकरणों का उपयोग अपराधियों और आतंकवादियों द्वारा खतरनाक गतिविधियों के लिए किए जाने की आशंका है. इस कारण पुलिस ने समय रहते सख्त कदम उठाए हैं।
मुंबई पुलिस का यह कदम नागरिकों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। वहीं लोगों को सलाह दी गई है कि वे इस दौरान नियमों का पालन करें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके साथ ही पुलिस का कहना है कि शहर की सुरक्षा को प्राथमिकता देना उनकी जिम्मेदारी है और ऐसे समय में लोगों से सहयोग की अपेक्षा की जा रही है।
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