लखनऊ। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाने वाले आजम खान के परिवार के पास अब पैसा नहीं है। दरअसल आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने हर्जाने के तौर पर 10 हजार रुपये देने को कहा है लेकिन उन्होंने इसके लिए वक़्त मांग लिया। अब्दुल्ला आजम ने कोर्ट से गुजारिश की है […]
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाने वाले आजम खान के परिवार के पास अब पैसा नहीं है। दरअसल आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने हर्जाने के तौर पर 10 हजार रुपये देने को कहा है लेकिन उन्होंने इसके लिए वक़्त मांग लिया। अब्दुल्ला आजम ने कोर्ट से गुजारिश की है कि 10 हजार रुपये जुर्माना भरने के लिए उन्हें कुछ समय दिया जाए क्योंकि रुपये का बंदोबस्त करना पड़ेगा।
बता दें कि अब्दुल्ला आजम के डबल पैन कार्ड से जुड़ा हुआ मामला रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में इस मामले में आजम खान पक्ष को 10,000 रुपये का जुर्माना भरने को कहा। हर्जाने की रकम भरने के लिए अब्दुल्ला ने अदालत से समय मांगा है। सीनियर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने कहा कि गवाहों की गवाही हो गई है। अदालत ने 10,000 रुपये का हर्जाना लगाया है। अब आजम परिवार की तरफ से 10,000 रुपये का इंतजाम करने के लिए समय की मांग की गई है।
इस मामले में अब अदालत ने 18 सिंतबर की तिथि तय की है। अब्दुल्ला आजम की तरफ से दो हफ्ते की समय की मांग की गई है। हालांकिपत्रावली अंतिम चरण में है और गवाही भी पूरी हो गई है तो इसलिए अदालत ने 18 सिंतबर की तिथि तय की है। बता दें कि बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम पर केस दर्ज कर आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के जरिए दो पैन कार्ड बनाये हैं।
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