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जौहर विश्वविद्यालय मामला: जमीन अधिग्रहण को लेकर SC से आजम खान को मिली ये बड़ी राहत

यूपी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को आवंटित जमीन के अधिग्रहण की अनुमति दी गई थी. दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की ओर से दायर एक […]

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जौहर विश्वविद्यालय मामला: जमीन अधिग्रहण को लेकर SC से आजम खान को मिली ये बड़ी राहत
  • April 18, 2022 4:12 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

यूपी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को आवंटित जमीन के अधिग्रहण की अनुमति दी गई थी. दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की ओर से दायर एक याचिका पर जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है. साथ ही मामले को अगस्त में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका

आपको बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों का पालन न करने पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई विश्वविद्यालय भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ दायर एक याचिका को पहले खारिज कर दिया था. संस्थान के लिए जमीन ट्रस्ट को 2005 में दी गई थी. आजम खान वर्तमान में सीतापुर जिला जेल में बंद है. आजम खान ट्रस्ट के अध्यक्ष और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं.

हाईकोर्ट ने फैसले को ठहराया था सही

गौरतलब है कि जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था. हाईकोर्ट ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन जगदंबा प्रसाद गुप्ता के फैसले को बरकरार रखा था. अतिरिक्त जिलाधिकारी ने इस साल 16 जनवरी को फैसला सुनाया था कि जौहर विश्वविद्यालय चलाने वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने शर्तों और नियमों का उल्लंघन किया है.

16 जनवरी 2021 को अपर जिलाधिकारी ने 12.50 एकड़ से अधिक विश्वविद्यालय की भूमि राज्य सरकार में शर्तों का उल्लंघन करने पर निहित करने के आदेश जारी किये थे. इस फैसले के विरोध में ट्रस्ट ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.हाईकोर्ट ने 6 सितंबर को ट्रस्ट की याचिका खारिज करते हुए अपर जिलाधिकारी के फैसले को बरकरार रखारखा था

 

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