लखनऊ. हेटी स्पीच के मामले में सपा नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता चली गई है. गुरुवार को ही रामपुर कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर […]
लखनऊ. हेटी स्पीच के मामले में सपा नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता चली गई है. गुरुवार को ही रामपुर कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी क्योंकि उन्हें दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई थी.
तीन साल की जेल होने पर आजम खान ने कहा कि मेरे केस में यह मैक्सिमम सजा थी, बेल मैंडेटरी प्रावधान है, इसलिए बेल मिल गई है. अब मैं इंसाफ का कायल हो गया हूँ ये तो बस मेरा पहला कदम है. मेरे लिए आगे कानूनी रास्ते खुले हुए हैं, आगे ऊपरी अदालत में फैसले को चुनौती दी जाएगी.
जिस मामले में आजम खान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है और उन्हें सज़ा हुई है, वह साल 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है. दरअसल, लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान रामपुर की मिलक विधानसभा में खान ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं, इसी मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, और इसी मामले में आज रामपुर कोर्ट में सुनवाई हुई और आजम खान को तीन साल की सज़ा सुनाई गई.
वैसे आजम खान को तीन साल की जेल भले हो गई हो लेकिन उनके पास अभी भी कुछ विकल्प बचे हैं. अब जेल होने के बाद सपा नेता निचली अदालत का रुख कर सकते हैं. वहां पर उन्हें एक जमानत याचिका दायर करनी होगी, ऐसे में, अगर उनकी ये याचिका स्वीकार हो गई तो जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो सकता है, लेकिन अगर याचिका खारिज हुई, तब फिर आजम को हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा. ऐसे में उनके पास कुछ विकल्प तो मौजदू हैं, लेकिन उनकी आगे की राहें मुश्किल ही हैं.
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