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सावधान! दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के बीच लागू हुआ ग्रेप-2 , जानें क्या-क्या होंगी पाबंदियां?

सावधान! दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के बीच लागू हुआ ग्रेप-2 , जानें क्या-क्या होंगी पाबंदियां?

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में सर्दी बढ़ने के साथ ही प्रदूषण भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. दिल्लीवासियों ने 94 दिनों के बाद सोमवार को ‘बहुत खराब’ गुणवत्ता वाली हवा में सांस ली और शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 310 पर पहुंच गया. इस बीच दिल्ली में ग्रुप 2 प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं. AQI का स्तर 300 से अधिक होने पर CAQM ने आदेश जारी किया. ग्रेप-2 मंगलवार सुबह 8 बजे से लागू होगा. इस आदेश के लागू होते ही दिल्ली-एनसीआर में डीजल जनरेटर पर रोक लग जाएगी.

जानें क्या प्रतिबंध लगेंगे?

1. डीजल जेनरेटर चलाने पर रहेगी रोक

2. निजी वाहनों का उपयोग कम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाया जाएगा

3. सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सेवा बढ़ाई जाएगी

4. आरडब्ल्यूए अपने सुरक्षा गार्डों को हीटर उपलब्ध कराएंगे ताकि वे गर्मी के लिए कूड़ा, लकड़ी या कोयला न जलाएं

5. प्राकृतिक गैस, बायो गैस, एलपीजी से चलने वाले जेनरेटर चल सकेंगे

6. 800 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले जेनरेटर रेट्रोफिटिंग होने पर ही चल सकेंगे

दिल्ली की हवा हुई खराब

सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत AQI 310 दर्ज किया गया. इस बीच, शहर के 36 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 26 रेड जोन में हैं, जहां AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है. इन स्टेशन में आनंद विहार, बवाना, द्वारका, जहांगीरपुरी, मुंडका, नरेला, पटपड़गंज, रोहिणी, शादीपुर, सोनिया विहार, वजीरपुर, अलीपुर, अशोक विहार, आया नगर, बुराड़ी, मंदिर मार्ग, मुंडका और अन्य शामिल हैं.

‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ अभियान शुरू

इस बीच दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए आज से दिल्ली में ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ अभियान शुरू किया गया है. इसकी शुरुआत दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कार्यकर्ताओं के साथ आईटीओ की रेड लाइट से की. इस अभियान के तहत उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वे लाल बत्ती देखते ही वाहन का इंजन बंद कर प्रदूषण कम करने में योगदान दें. उन्होंने कहा है कि ”दिल्ली के बाहर से आने वाले प्रदूषण का खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ता है.

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