नई दिल्ली। Atiq-Ashraf Murder Case: माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या का मामला सुर्खियों में रहा है। साल 2023 में 15 अप्रैल को दोनों माफिया भाइयों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। वारदात को अंजाम देने का आरोप तीन शूटर्स लवलेश तिवारी, सनी सिंह उर्फ मोहित और अरुण मौर्य […]
नई दिल्ली। Atiq-Ashraf Murder Case: माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या का मामला सुर्खियों में रहा है। साल 2023 में 15 अप्रैल को दोनों माफिया भाइयों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। वारदात को अंजाम देने का आरोप तीन शूटर्स लवलेश तिवारी, सनी सिंह उर्फ मोहित और अरुण मौर्य पर है। हालांकि, पुलिस ने वारदात के दौरान तीनों को गिरफ्तार किया था।
इसी मामले में बीते सोमवार को प्रयागराज की जिला न्यायालय में सुनवाई की गई। हत्यारोपियों की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से करवाई गई। सुनवाई के बाद अहमद भाइयों की हत्या के केस में फिलहाल आरोप तय कर दिए गए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार गौतम ने हत्याकांड के तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया है।
मालूम हो कि 13 जुलाई 2023 को तीनों आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की गई थी। सीजेएम दिनेश गौतम ने चार्जशीट का संज्ञान लिया और केस को परीक्षण के लिए जिला जज के सामने प्रस्तुत किया गया। बता दें कि तीनों के खिलाफ आईपीसी कई धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई। बता दें कि धारा 302, 307, 120बी, 419, 420, 467, 468 और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं।
अतीक अहमद तथा उसका भाई अशरफ उमेश पाल मर्डर केस में मुख्य आरोपी थे। इस हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल थे, अहमद ब्रदर्स पर आरोप था कि दोनों ने जेल में रहकर उमेश पाल के हत्या की साजिश रची थी और इस दौरान गुजरात के साबरमति जेल में अतीक अहमद को बंद किया गया था। दूसरी तरफ उसका भाई अशरफ को बरेली जेल में बंद किया गया था।
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