Assam Night curfew : असम सरकार ने देश में बढ़ते ओमिक्रॉन केस को देखते हुए किया नाइट कर्फ्यू का ऐलान, जानें नए नियम

नई दिल्ली. असम सरकार ने शनिवार को देश के बाकी हिस्सों में ओमिक्रॉन बढ़ते मामलो के बीच राज्य भर में रात 11.30 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की। असम में अभी तक ओमिक्रॉन वैरिएंट के किसी भी मामले की रिपोर्ट नहीं आई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) का […]

Advertisement
Assam Night curfew : असम सरकार ने देश में बढ़ते ओमिक्रॉन केस को देखते हुए किया नाइट कर्फ्यू का ऐलान, जानें नए नियम

Aanchal Pandey

  • December 26, 2021 12:58 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

नई दिल्ली. असम सरकार ने शनिवार को देश के बाकी हिस्सों में ओमिक्रॉन बढ़ते मामलो के बीच राज्य भर में रात 11.30 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की। असम में अभी तक ओमिक्रॉन वैरिएंट के किसी भी मामले की रिपोर्ट नहीं आई है।

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) का संशोधित निर्देश 26 दिसंबर से लागू होगा, लेकिन नए साल में नाइट कर्फ्यू लागू नहीं होगा। नए आदेश के अनुसार रात 10.30 बजे के बाद सभी आफिस, रेस्टोरेंट, शोरूम, किराना स्टोर, डेयरी और दूध बूथों को खुला नहीं रहने दिया जाएगा।

“सभी आफिस, व्यवसाय / व्यावसायिक प्रतिष्ठान, डाइन-इन रेस्तरां, होटल, ढाबे और अन्य भोजनालयों, रेस्तरां / ढाबों और अन्य भोजनालयों से खाद्य पदार्थों का टेकअवे, कोल्ड स्टोरेज और गोदामों के बिक्री काउंटर, शोरूम आदि खोलना, दुकानों का कारोबार करना। एएसडीएमए के बयान में कहा गया है कि किराने का सामान, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध बूथ रात 10.30 बजे तक खुले रहेंगे।

राज्य प्राधिकरण ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों में कोविड-19 की स्थिति के आधार पर खुले स्थानों पर एकत्रित होने की सीमा तय करें। एएसडीएमए ने बंद स्थानों को उनकी बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत पर संचालित करने की अनुमति दी है।

सरकार ने प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों पर जाने की उन व्यक्तियों को अनुमति दी जो कोविड का दोनों टीका लगावा चुके हैं।

“ओमाइक्रोन विशिष्ट नियमों के लिए, सभी जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, और अन्य सभी संबंधित अधिकारी कोविद -19 वायरस की रोकथाम के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों पर कोविड के उचित व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे,” ।

एएसडीएमए ने यह भी कहा कि जो कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर थूकता हुआ या मास्क नहीं पहने पाया जाएगा, उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

Coelacanth Fish: जानें100 साल तक जिंदा रहने वाली मछली Coelacanth के बारे में,पांच साल तक गर्भ धारण करने के बाद देती है जन्म

UP Election 2022: बुंदेलखंड में आज अमित शाह की होगी बड़ी रैली, गिनवाएंगे मोदी-योगी सरकार की उपलब्धियां

Tags

Advertisement