नई दिल्ली : असम-मेघालय सीमा विवाद को हल करने के लिए एमओयू पर लगी मेघालय हाईकोर्ट की रोक को आज सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया है. गौरतलब है कि मेघालय हाईकोर्ट के इस आदेश से असंतुष्ट होकर दोनों राज्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ स्टे जारी किया है. इसके अलावा सर्वोच्च न्यायलय ने संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया है. बता दें, असम और मेघालय उनके बीच हुए इस समझौते (MOU) के अनुसार सीमा विवाद हल करना चाहते हैं. 29 मार्च 2022 को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रदेशों के बीच 12 विवादित क्षेत्रों में से कम से कम छह के सीमांकन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. बता दें मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा और असम के उनके समकक्ष हिमंत विश्व शर्मा ने अक्सर तनाव उत्पन्न करने वाले एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।
यह समझौता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ था. इसके बाद यह मामला मेघालय हाईकोर्ट पहुंचा था. हाईकोर्ट की एक एकल पीठ ने समझौते के तहत फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन पर भौतिक सीमांकन या सीमा चौकियों के निर्माण पर नौ दिसंबर को रोक लगाई थी. कुल मिलाकर हाईकोर्ट की एकल और खंडपीठ ने उस अंतर-राज्यीय सीमा समझौते के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी जिसमें पिछले साल हस्ताक्षर किए गए थे.
बता दें, दोनों राज्यों असम और मेघालय के बीच यह सीमा विवाद 50 साल पुराना है। हाल के दिनों में दोनों राज्य इसे हल करने का प्रयास कर रहे हैं. दोनों राज्यों की सीमा का करीब 884.9 किमी भाग एक दूसरे से लगता है. 1972 में असम से अलग करके मेघालय बनाया गया था. बावजूद इसके नए राज्य ने असम पुनर्गठन अधिनियम 1971 को चुनौती दी थी. अब दोनों राज्यों के बीच 12 जगहों को लेकर विवाद जारी है.
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