लखनऊ। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां पर एएसआई द्वारा जिला कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर की सर्वे कराने के लिए याचिका दाखिल की गई थी. अब जिला अदालत द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में कथित तौर पर […]
लखनऊ। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां पर एएसआई द्वारा जिला कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर की सर्वे कराने के लिए याचिका दाखिल की गई थी. अब जिला अदालत द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में कथित तौर पर मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने का आदेश दिया था, जिससे ये पता चल सके कि ये शिवलिंग कितने साल पुरानी है.
यूपी की वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई से सर्वेक्षण कराने वाली याचिका को मंजूरी दे दी है. अब पूरे परिसर की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा सर्वे किया जाएगा. इस पर फैसला जिला अदालत न्यायाधीश ए. के. विश्वेश ने सुनाया है.
बता दें कि यहां पर हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील का नाम विष्णु शंकर जैन है. उन्होंने सर्वे कराने की याचिका दायर की थी, जिसको न्यायाधीश ए. के. विश्वेश द्वारा स्वीकर कर ली गई है. उन्होंने 19 मई तक याचिका को लेकर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है, वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई के दिन करने को सुनिश्चित किया गया है.