यूपी, लखीमपुर खीरी मामले में हत्यारोपी मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा ने अब पुलिस को सरेंडर कर दिया है. जहां उनपर किसानों को कुचलने का आरोप था जिसपर इलाहबाद उच्च न्यायलय में सुनवाई चल रही थी. आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसान आंदोलन के दौरान हंगामा हुआ था. प्रदर्शन […]
यूपी, लखीमपुर खीरी मामले में हत्यारोपी मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा ने अब पुलिस को सरेंडर कर दिया है. जहां उनपर किसानों को कुचलने का आरोप था जिसपर इलाहबाद उच्च न्यायलय में सुनवाई चल रही थी. आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसान आंदोलन के दौरान हंगामा हुआ था. प्रदर्शन कर रहे लोगों को कुचलते हुए तीन वाहन चले गए थे. इस घटना में चार किसानों समेत कुल आठ लोगों की मौत हो गई थी.
बीते सोमवार को SC द्वारा इलाहबाद कोर्ट द्वारा आशीष मिश्रा को दी गयी जमानत याचिका को ख़ारिज करते हुए उन्हें एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के आदेश दिए थे. मामले पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायलय ने कहा था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पीड़ित पक्ष की बात नहीं सुनी थी. सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार के पक्ष और अन्य सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए आशीष मिश्रा की जमानत को तत्काल रद्द कर दिया था. अब आशीष मिश्रा उर्फ़ सोनू ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. जहां अब उन्हें जेल भेजा जा रहा है.
मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने खूब सराहा है. उनके शब्दों में, ‘सुप्रीम कोर्ट अच्छा काम कर रही है. बशर्ते उसे काम करने दिया जाए. उन्होंने कहा, ‘हम सही फैसला देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं. सरकार मंत्री के साथ खड़ी रही. सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है.’
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी. आशीष 129 दिन बाद 15 फरवरी को जेल से रिहा हुआ था. आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसान आंदोलन के दौरान हंगामा हुआ था. प्रदर्शन कर रहे लोगों को कुचलते हुए तीन वाहन चले गए थे. इस घटना में चार किसानों समेत कुल आठ लोगों की मौत हो गई थी.
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