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असम: बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई, आरोपियों के परिजनों ने घेरा पुलिस थाना

गुवाहाटी। । असम में बाल विवाह के खिलाफ सरकार ने सख्ती दिखाई है। जिसके चलते असम में बवाल मचा हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हजारों लोगों की गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। इसी बीच तामरहाट पुलिस थाने पर गिरफ्तार हुए आरोपियों […]

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असम: बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई, आरोपियों के परिजनों ने घेरा पुलिस थाना
  • February 4, 2023 7:24 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

गुवाहाटी। । असम में बाल विवाह के खिलाफ सरकार ने सख्ती दिखाई है। जिसके चलते असम में बवाल मचा हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हजारों लोगों की गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। इसी बीच तामरहाट पुलिस थाने पर गिरफ्तार हुए आरोपियों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल, सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और थाने को घेर लिया। अपने परिजनों को छोड़ने की मांग की। लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा।

थाने के बाहर हुआ बवाल

दरअसल, बाल विवाह में शामिल होने के आरोप में तमरहाट पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद महिलाओं सहित सैकड़ों लोग थाने पहुंचकर हंगामा करने लगे और अपने परिवार के सदस्यों की रिहाई की मांग करने लगे। स्थिति को काबू में लाने के लिए अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किए।

2211 लोग को किया गिरफ्तार

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने जानकारी दी कि पूरे असम में बाल विवाह से संबंधित अब तक 4074 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 8134 लोगों की पहचान आरोपी के रूप में की गई है। आज सुबह तक 2211 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। बाल विवाह के खिलाफ ये अभियान जारी रहेगा। हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा – हमें लगभग 3500 लोगों को गिरफ्तार करना होगा।

उन्होंने कहा, ”राज्य भर में शुक्रवार की सुबह से ये मुहिम शुरू की गई थी और यह अगले तीन से चार दिनों तक चलेगी। 23 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया था कि बाल विवाह के दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ ही व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

राज्य कैबिनेट ने लिया था फैसला

बता दें कि पिछले महीने ही राज्य की कैबिनेट ने फैसला लिया था कि बाल विवाह कुप्रथा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ था कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले मर्दों के खिलाफ केस दर्ज होगा। ये केस यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज किया जाएगा।

 

 

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