केजरीवाल को जमानत तो मिल गई लेकिन ये 4 काम किया तो फिर वापस जाना पड़ेगा तिहाड़!

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। कथित शराब घोटले मामले में केजरीवाल 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए थे। उन्हें ED केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है। अदालत ने कहा कि ED मामले में जमानत मिलने के बाद भी अगर केजरीवाल को जेल में रखते हैं तो ऐसे में न्याय का मजाक उड़ाना होगा।

177 दिन निकलेंगे बाहर

बता दें कि अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर निकलेंगे। 21 मार्च को शराब घोटाले मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 26 जून को CBI ने उन्हें जेल से ही हिरासत में ले लिया था। दिल्ली सीएम की तरफ से गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत याचिका लगाई गई थी। पिछली सुनवाई 5 सितंबर को हुई थी तब कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इन 4 चीजों पर लगाई पाबंदी–

एससी ने मुख्यमंत्री कार्यालय जाने पर रोक लगाई, ऐसे में कोई फाइल साइन नहीं कर पाएंगे।

केस से जुड़ी हुई चर्चा सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे।

जांच में बाधा या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।

जरूरत होने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे।

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