Arvind kejriwal Defamation Case: बीजेपी नेता राजीव बब्बर का आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर मतदाताओं को भाजपा के खिलाफ भड़काया है. इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के अलावा आप लोकसभा प्रत्याशी अतिशी मारलेना, आप सांसद सुशील गुप्ता और विधायक मनोज कुमार को 30 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
नई दिल्ली. पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के चार नेताओं को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने केजरीवाल, आप लोकसभा प्रत्याशी अतिशी मारलेना, आप सांसद सुशील गुप्ता और विधायक मनोज कुमार को 30 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा है.
बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था. राजीव बब्बर का आरोप है कि केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की. उन्होंने मतदाताओं से झूठ बोला कि वैश्य और कुछ जातियों का वोट मतदाता सूची से बीजेपी ने कटवा दिया है. एक संवैधानिक पद पर होते हुए केजरीवाल की टिप्पणी से बीजेपी की छवि खराब हुई है.
8 दिसंबर 2018 को सीएम केजरीवाल ने दावा किया था कि राजधानी में अग्रवाल समाज के 8 लाख वोट हैं, जिनमें से 4 लाख बीजेपी ने कटवा दिए? यानी 50 परसेंट. आज तक यह वर्ग बीजेपी का कट्टर वोटर था. यह लोग इस बार नोटबंदी और जीएसटी के कारण नाराज हैं तो बीजेपी ने इनके वोट ही कटवा दिए? बेहद शर्मनाक. कोर्ट द्वारा समन भेजे जाने के बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं.
पिछले दिनों कांग्रेस ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए आप से गठबंधन की सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया था. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष शीला दीक्षित ने कहा था कि केजरीवाल की पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा और पार्टी सभी 7 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी. कांग्रेस के इस ऐलान से अरविंद केजरीवाल के पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी चीफ अमित शाह की जोड़ी को हराने के सपने को धक्का पहुंचा है. केजरीवाल कई बार कांग्रेस से लोकसभा चुनाव में गठबंधन करने की गुजारिश कर चुके हैं.