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Begusarai Court: एकता कपूर के खिलाफ जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट, बेव सीरीज XXX से जुड़ा है मामला

पटनाः देश की जानी मानी फिल्म निर्माता एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ बेगूसराय की एक अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत द्वारा जारी यह वारंट उनके वेब सीरीज XXX को लेकर जारी किया गया। जिसमें एक सैनिक की पत्नी से जुड़े आपत्तिजनक सीन्स दिखाए गए थे। आम जनमानस की […]

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Ekta kapor with his mother Shoobha kapoor
  • September 28, 2022 9:26 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

पटनाः देश की जानी मानी फिल्म निर्माता एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ बेगूसराय की एक अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत द्वारा जारी यह वारंट उनके वेब सीरीज XXX को लेकर जारी किया गया। जिसमें एक सैनिक की पत्नी से जुड़े आपत्तिजनक सीन्स दिखाए गए थे। आम जनमानस की भावना को आहत करने वाले इस विजुअल के खिलाफ बिहार के बेगूसराय में फिल्म निर्माता के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। वहीं बेगूसराय कोर्ट ने एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर को लेकर समन जारी किया। जिसमें उन्हें अदालत में हाजिर होने के आदेश थे।

फिल्म में आपत्तिजनक दृश्य

बेगूसराय न्यायालय ने एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। यह वारंट एकता कपूर की वेब सीरीज ट्रिपल एक्स में सैनिकों की छवि को खराब करने के मामले से जुड़ा है। यह मामला पिछले वर्ष भूतपूर्व सैनिक शंभू कुमार ने न्यायालय में दर्ज कराया था।

एकता कपूर के खिलाफ वारंट जारी

मामला से जुड़े अधिवक्ता ऋषिकेश पाठक ने बताया कि भूतपूर्व सैनिक ने बेगूसराय न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था। जहां यह मुकदमा राजीव कुमार के न्यायालय से होते हुए विकास कुमार के न्यायालय में हस्तांतरित हुआ। अधिवक्ता ऋषिकेश पाठक ने बताया कि पिछली तारीख में मजिस्ट्रेट ने तमिला प्रतिवेदन की मांग की थी। प्रतिवेदन किसी प्रकरण, घटना, कार्य योजना आदि के बारे में स्पष्ट देखकर या छानबीन करके जो लिखित रूप में परिपूर्ण जानकारी होती है। इस प्रतिवेदन में न्यायालय के समन को एकता कपूर और शोभा कपूर के ऑफिस में उनके कर्मचारी के द्वारा प्राप्त करने की जानकारी थी। साथ ही उसमें स्टूडियो में शोभा कपूर मौजूद नहीं होने की जानकारी थी। इसलिए उस तमिला प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

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