बिहार विधानसभा में पेश होगा ‘एंटी पेपर लीक’ बिल; क्या होगी सजा? पढ़े पूरी रिपोर्ट

पटना: बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरु हो चुका जिसका आज तीसरा दिन है। बढ़ते पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बिहार सरकार आज सदन में ‘एंटी पेपर लीक’ बिल पेश करने वाली है। बिल को बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 के नाम से लागू किया जायेगा। 10 साल की होगी सजा एंटी पेपर […]

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बिहार विधानसभा में पेश होगा ‘एंटी पेपर लीक’ बिल; क्या होगी सजा? पढ़े पूरी रिपोर्ट

Neha Singh

  • July 24, 2024 11:55 am Asia/KolkataIST, Updated 4 months ago

पटना: बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरु हो चुका जिसका आज तीसरा दिन है। बढ़ते पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बिहार सरकार आज सदन में ‘एंटी पेपर लीक’ बिल पेश करने वाली है। बिल को बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 के नाम से लागू किया जायेगा।

10 साल की होगी सजा

एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद पेपर लीक मामलों में लिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों को 10 साल तक की सजा और साथ में एक करोड़ रुपए का जुर्माना का भरना होगा। इसी के साथ अगर कोई छात्र या समूह पेपर लीक से जुड़ा पाया गया तो उनके लिए भी सजा का प्रावधान है। यदि कोई अन्य कर्मचारी नियमों के विरुद्ध गया तो उसे भी 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। आपको बता दें परीक्षा करवाने में जितना भी पैसा खर्च होगा उसकी भरपाई दोषियों की संपत्ति जब्त करके ही कराई जाएगी और उन्हें चार साल तक ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

ये बिल भी होंगे पेश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्र शुरू होने से पहले ही एंटी पेपर लीक बिल लाने की घोषणा की थी और आज सदन में इसे पेश किया जाएगा। इसके अलावा बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024, बिहार लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक 2024 भी आज सदन में पेश किया जाएगा। मंगलवार को सदन में विपक्षी नेताओं के भारी हंगामे के कारण यह विधेयक पेश नहीं हो सके थे, क्योंकि विपक्षी नेता बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने को लेकर हंगामा कर रहे थे।

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