मुंबई: मुंबई के मीरा रोड पर स्थित हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी को लेकर हुए विवाद के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं. दरअसल इसी तरह के एक और मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि बिना अनुमति लिए सोसाइटी के अंदर कुर्बानी देना पूरी तरह से गलत है. जैन समुदाय […]
मुंबई: मुंबई के मीरा रोड पर स्थित हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी को लेकर हुए विवाद के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं. दरअसल इसी तरह के एक और मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि बिना अनुमति लिए सोसाइटी के अंदर कुर्बानी देना पूरी तरह से गलत है.
अपने अंतरिम आदेश में हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच ने कहा है कि बिना अनुमति लिए सोसाइटी में जानवर की कुर्बीनी देना गलत है. इसके अलावा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और महानगरपालिका प्रशासन को ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया. बॉम्बे हाईकोर्ट का ये निर्देश उस समय आया है जब हाउसिंग सोसाइटी मामला ज़ोरों पर है. हालांकि ये अहम निर्देश दूसरी सोसाइटी से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान दिए गए हैं जिसे लेकर जैन समुदाय के लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी.
दरअसल इस सोसाइटी (नाथानी बिल्डिंग) में कुर्बानी के लिए 60 बकरे लाए गए थे जिनकी कुर्बानी को लेकर जैन समुदाय लोगों ने ये याचिका दायर की थी. अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने जैन समुदाय की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस और बीएमसी को निर्देश दिए हैं. निर्देश के अनुसार सोसाइटी की अनुमति के बिना किसी भी जानवर की सोसाइटी परिसर में कुर्बानी देना गलत है जिसे लेकर प्रशासन हस्तक्षेप कर सकता है.
दूसरा मामला मोहसिन शेख नाम के व्यक्ति द्वारा बकरीद के लिए सोसायटी में कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को लेकर हुआ. इस दुराण सोसाइटी के कई लोगों ने बकरे लाए जाने पर सोसायटी के बाहर प्रदर्शन भी किया. विरोध कर रहे लोगो ने कभी हनुमान चालीसा का पाठ किया तो उन्होंने कभी जय श्री राम के नारे भी लगाए. बकरे बाहर ले जाने के लिए सोसाइटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों की सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई जहां पुलिस के आला अधिकारियों ने लोगों को समझा-बुझाकर मामले को शांत करवाया. इस दौरान पुलिस और मौके पर जमा लोगों के बीच हल्की-फुल्की नोंक-झोंक भी देखने को मिली लेकिन मामला शांत हो गया.