आंध्र प्रदेश: पूर्व सीएम नायडू को अंगल्लू 307 मामले में हाईकोर्ट से राहत, फाइबरनेट केस में पहुंचे शीर्ष कोर्ट

अमरावती: आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने फाइबरनेट घोटाला मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार करने पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत दी है. अदालत ने पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को अंगल्लू 307 मामले में अग्रिम जमानत दे दी है. वहीं फाइबरनेट मामले में नायडू ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने फाइबरनेट घोटाला मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इससे पहले फाइबरनेट घोटाला मामले में 12 अक्टूबर को एसीबी अदालत ने सीआईडी को नायडू के लिए प्रिजनर इन ट्रांजिट (पीटी) वारंट जारी करने की अनुमित दे दी थी. बता दें कि विजयवाड़ा की एसीबी अदालत ने नायडू को सोमवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच पेश करने का आदेश दिया गया है. अमरावती इनर रिंग रोड मामले और कौशल विकास मामले के बाद यह तीसरा भ्रष्टाचार का मामला है जिसमें पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को आरोपी बनाया गया है।

क्या है फाइबरनेट घोटाला?

फाइबरनेट घोटाला यह है कि एक पसंदीदा कंपनी को 330 करोड़ रुपये के एपी फाइबरनेट प्रोजेक्ट के चरण-1 के कार्य आदेश आवंटित करने के लिए निविदा प्रक्रिया में कथित हेरफेर का मामला है। यह घोटाला तब हुआ जब नायडू के पास ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और निवेश विभाग का प्रभार था।

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