Allahabad HC Teachers Old Pension: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 1 अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त शिक्षकों और गैर शिक्षक स्टॉफ को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का आदेश दिया है।
यह आदेश जस्टिस इरशाद अली की एकल पीठ ने यूपी सीनियर बेसिक शिक्षक संघ समेत पांच दर्जन से अधिक रिट याचिकाओं को एक साथ मंजूर करते हुए पारित किया। पीठ ने अपना फैसला 10 मार्च को ही सुरक्षित कर लिया था जिसे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये बुधवार को सुनाया।
याचियों की ओर से वरिष्ठ वकील एलपी मिश्रा ने दलील दी कि नई पेंशन स्कीम लागू होने से काफी पूर्व ही उनकी नियुक्ति हो चुकी थी, जिस कारण उनको पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार व अन्य की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि याचियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ न देने का फैसला सही है।
पीठ ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व विभिन्न कानूनी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा के पश्चात पारित अपने आदेश में कहा कि नई पेंशन स्कीम लागू होने से पूर्व याचियों की नियुक्ति हो चुकी थी, लिहाजा उन पर नई स्कीम का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
कोर्ट ने कहा कि विभिन्न याचियों व याची संघ के सभी सदस्यों को पुरानी पेंशन स्कीम का ही लाभ दिया जाए और सेवानिवृत शिक्षकों व गैर शिक्षकों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत भुगतान किया जाए। इस कार्यवाही को चार माह में पूरी कर लेने का भी आदेश दिया गया है।
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