प्रयागराज. उत्तर प्रदेश की मुलायम और अखिलेश यादव सरकार में कबीना मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने आजम खान के ऊपर दर्ज 29 एफआईआर को लेकर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. यानी अब आजम खान को इन मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. रामपुर से सपा सांसद आजम खान के खिलाफ बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताबें चोरी, किसानों की जमीन हड़पने, सरकारी पट्टे पर कब्जा समेत 80 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. आजम खान की बनाई जौहर यूनिवर्सिटी लगातार विवादों में बनी है और ज्यादातर केस इसी को लेकर दर्ज हुए हैं. दूसरी ओर आजम खान लगातार इसे योगी आदित्यनाथ सरकार और भाजपा की साजिश बता रहे हैं.
आजम खान को कई और मामलों में मिल सकती है राहत
बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस मंजू रानी चौहान की पीठ ने आजम खान की याचिका पर सुनवाई की. अदालत में जजों की बेंच ने सुनवाई करते हुए आजम के खिलाफ दर्ज 29 मामलों पर रोक लगा दी. ऐसे में कहा जा रहा है कि इसी आधार पर आजम खान को दूसरे मामलों में भी राहत मिल सकती है.
मुलायम सिंह यादव ने किया था आजम खान का बचाव
जब आजम खान पर लगातार केस दर्ज होने लगे तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनका बचाव किया. पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव ने कहा कि आजम खान के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार गलत कार्रवाई कर रही है और साजिश के तहत उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है. मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि आजम खान काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं. उनकी जौहर यूनिवर्सिटी में देश-विदेश से छात्र दाखिला लेने आते हैं. इस तरह सरकार का आजम खान को अपमानित या परेशान बिल्कुल गलत है.
Azam Khan Fir In Dacoity Case: रामपुर से सपा सांसद आजम खान पर डकैती का आरोप, पुलिस ने दर्ज की FIR
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