प्रयागराज: शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर विवाद मामले में बड़ा फैसला दिया है.उच्च न्यायलय ने सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाने का आदेश दिया है. जहां हाई कोर्ट ने कहा कि सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराई जाए।
दरअसल इलाहबाद हाई कोर्ट का ये आदेश शुक्रवार यानी आज आया है जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर विवाद मामले में अहम फैसला सुनाया गया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाई जाए. इस फैसले से कोर्ट ने जिला जज के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें उन्होंने कार्बन डेटिंग करवाने वाली अर्ज़ी को खारिज कर दिया था. अब एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा की पीठ ने कथित शिवलिंग की साइंटिफिक सर्वे की जांच कराने आदेश दिया है.
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