राजू पाल हत्याकांड में सभी आरोपी दोषी करार, उम्रकैद की सजा का एलान

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने सभी सातों आरोपियों को शुक्रवार को दोषी करार दिया है। बता दें कि 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या हुई थी और हाल ही में तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह उमेश पाल की बदमाशों ने बम […]

Advertisement
राजू पाल हत्याकांड में सभी आरोपी दोषी करार, उम्रकैद की सजा का एलान

Arpit Shukla

  • March 29, 2024 2:04 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 months ago

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने सभी सातों आरोपियों को शुक्रवार को दोषी करार दिया है। बता दें कि 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या हुई थी और हाल ही में तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह उमेश पाल की बदमाशों ने बम और गोलियों की बौछार कर मौत के घाट उतार दिया था। इस दौरान उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात गनर संदीप निषाद की भी जान चली गई थी।

क्या है मामला?

दरअसल, राजू पाल तथा अतीक के बीच जंग की शुरुआत 19 साल पहले 2004 में हुई थी। बता दें कि राजू पाल ने शहर पश्चिम क्षेत्र में अतीक अहमद की सत्ता को चुनौती दी थी। अतीक अहमद के सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव उपचुनाव में राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई को हराकर विधायक का चुनाव जीता था।

वहीं 25 जनवरी 2005 को धूमनगंज क्षेत्र में राजू पाल को घेरकर गोलियों से भूनकर मार दिया गया था। इस हमले में संदीप यादव तथा देवीलाल की भी मौत हुई थी।

Advertisement