Bhopal: युवक के गले में कुत्ते का पट्टा बांधने और पिटाई मामले में अलर्ट सरकार, गृह मंत्री ने कहा ये

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से परेशान कर देने वाला मामला सामने आया था जहां एक युवक के गले में कुत्ते का पट्टा बांधकर पिटाई की गई. इस मामले को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है जहां आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. इस पूरी घटना पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री […]

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Bhopal: युवक के गले में कुत्ते का पट्टा बांधने और पिटाई मामले में अलर्ट सरकार, गृह मंत्री ने कहा ये

Riya Kumari

  • June 20, 2023 6:46 am Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से परेशान कर देने वाला मामला सामने आया था जहां एक युवक के गले में कुत्ते का पट्टा बांधकर पिटाई की गई. इस मामले को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है जहां आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. इस पूरी घटना पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया है. राज्य के गृह मंत्री आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) भी लागू किया है.

क्या बोले गृह मंत्री?

 

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले पर कहा है कि ये मामला जैसे ही सामने आया था वैसे ही 24 घंटे का समय भी दे दिया गया था. पुलिस ने इस मामले में फ़ौरन कार्रवाई की और अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया. रासुका की कार्रवाई की गई है और अतिक्रमण को चिन्हित कर तोड़ने की कार्रवाई भी की जा रही है. उन्होंने आगे कहा कि पुलिस को थानेदार को लाइन अटैच किया गया है. इस तरह की मानसिका को मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा, इसे हम कुचल देंगे. गृह मंत्री ने आगे कहा कि इस मामले में वो कार्रवाई की जाएगी जो प्रदेश में नजीर बनेगी.

ये है पूरा मामला

दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें एक युवक के गले में कुत्ते का पट्टा बांधा गया था. इतना ही नहीं युवक के साथ मारपीट और अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया जा रहा था. बताया जा रहा है कि युवक पर इस्लाम धर्म को स्वीकारने का दबाव बनाया जा रहा था. यह वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया पर फैला जिसके बाद पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया. जिसके बाद इस मामले में खुद गृह मंत्री ने संज्ञान लिया था. युवक को परेशान करने वाले तीन मुस्लिम युवकों को हिरासत में लिया गया था. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 3/4 के तहत कार्रवाई की है जहां आरोपियों के खिलाफ धारा 365, 341, 342, 323, 327, 294, 427 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

 

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