भोपाल: लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए इंदौर से अक्षय कांति बम को 17 साल पुराने मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. शुक्रवार को इंदौर हाईकोर्ट में उनकी तरफ से पेश की गई अग्रिम जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और 29 मई को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है.
दरअसल कांग्रेस से इंदौर लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित होने के बाद अचानक से नाम वापसी को लेकर बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम को 17 साल पहले दर्ज किए गए कॉलेज की जमीन की मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. अक्षय बम की तरफ से उनके अधिवक्ता ने 17 मई को हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पेश की थी.
इस पर सुनवाई के लिए 24 मई की तारीख रखी गई थी, लेकिन फरियादी यूनुस खान गुड्डू की तरफ से जमानत खारिज करने का आवेदन पेश किया गया. जहां कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अक्षय बम और उनके पिता कांति बम की याचिका खारिज कर दी और 29 मई को फिर से अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है. वहीं अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ती जा रही है.
इससे पहले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अक्षय कांति बम का बीजेपी में शामिल होना, उनके द्वारा उठाए गए अचानक कदम था. मैंने अक्षय कांति बम को बीजेपी में शामिल करवाने जैसी कोई योजना ही नहीं बनाई थी.
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