लखनऊ: गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी को फांसी की सजा सुनाई गई है. स्पेशल कोर्ट एटीएस के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडेय ने यह सजा सुनाई है. बता दें, अहमद मुर्तजा पर आरोप है कि उसने गोरखनाथ मंदिर में घुसकर सुरक्षाकर्मियों पर आतंकी हमला कर उन्हें घायल किया था. इसी मामले […]
लखनऊ: गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी को फांसी की सजा सुनाई गई है. स्पेशल कोर्ट एटीएस के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडेय ने यह सजा सुनाई है. बता दें, अहमद मुर्तजा पर आरोप है कि उसने गोरखनाथ मंदिर में घुसकर सुरक्षाकर्मियों पर आतंकी हमला कर उन्हें घायल किया था. इसी मामले में दोषी ठहराते हुए अहमद को सजा सुनाई गई है.
दरअसल पिछले साल चार अप्रैल को गोरखनाथ चौकी के मुख्य आरक्षी विनय कुमार मिश्र ने रिपोर्ट दर्ज़ करवाई थी. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि वह मंदिर के गेट नंबर एक पर सुरक्षा प्रभारी था. तभी अचानक आरोपी ने बांके से PS सिपाही अनिल कुमार पासवान पर हमला कर दिया. इस दौरान उसने सिपाही के हाथ से हथियार छीनने की भी कोशिश की। इस बीच जब बचाव करने अन्य सुरक्षाकर्मी आगे आए तो आरोपी ने सिपाही गोपाल गौड़ को भी घायल कर दिया। इस दौरान अहमद बांका लहराते हुए धार्मिक नारे लगाने लगा। पुलिस ने अहमद के पास से बांका, लैपटॉप और उर्दू में लिखी सामग्री बरामद की थी. इसी मामले की विवेचना एटीएस को दी गई थी। विवेचक और डिप्टी एसपी संजय वर्मा ने चार्जशीट दायर की थी. अब अहमद मुर्तजा को मामले में दोषी पाया गया है.
बता दें,कोर्ट ने सरकारी खर्च पर मुर्तजा को वकील दिया था. जबकि अभियोजन की ओर से वादी विनय कुमार मिश्रा, घायल पीएसी जवान अनिल कुमार पासवान, गोपाल गौड़ के अलावा डाक्टर और अन्य समेत 27 गवाह पेश किए गए हैं. इस बीच आरोपी का दावा है कि वह मानसिक रूप से बीमार है. लेकिन इस संबंध में वह किसी भी तरह के सबूत देने में सफल नहीं हो पाया. इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया है.
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