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पूर्वोत्तर के इन राज्यो से हट चुका है AFSPA, अब असम भी कम करेगा सशस्त्र बलों की अधिकार

पूर्वोत्तर के इन राज्यो से हट चुका है AFSPA, अब असम भी कम करेगा सशस्त्र बलों की अधिकार

दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने 2023 के अंत तक राज्य से AFSPA कानून को खत्म करने का ऐलान किया है. कई पूर्वोत्तर राज्य हैं, जहां से AFSPA कानून को खत्म किया जा चुका है.

इन राज्यों से हटा AFSPA कानून

बता दें कि असम में 1990 से आफ्सपा पूरे इलाके में लागू था, लेकिन इसको बाद में 23 जिलों से पूरी तरीके से हटा दिया गया है. अब यहां पर सिर्फ एक जिले में आंशिक रूप से लागू है. वहीं अगर नागालैंड की बात करें तो यहां पर 1995 के बाद से ये कानून लागू हुआ था, लेकिन अब ये 7 जिलों के 15 पुलिस थाना क्षेत्र से हट जाएगा. पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की राजधानी इंफाल के 7 क्षेत्रों को छोड़कर पूरे इलाके में साल 2004 से आफ्सपा लागू है, जिसको अब 6 जिलों के 15 पुलिस थाने क्षेत्र से इसको हटा दिया गया है.

पूर्व सैन्य कर्मियों की ली जाएगी मदद

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आफ्सपा को लेकर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि साल के अंत तक राज्य से AFSPA कानून को हटाने का लक्ष्य रखा है. वहीं पुलिस बल को ट्रेनिंग देने के लिए पूर्व सैन्यकर्मियों की भी मदद ली जाएगी. दरअसल असम से AFSPA हटाने की बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी.

जानें क्या कहता है AFSPA कानून

बता दें कि AFSPA एक ऐसा कानून है, जिसको अशांत इलाकों में लागू किया जाता है. इस कानून के तहत सुरक्षाबलों को एक महत्वपूर्ण ताकत दी जाती और सुरक्षाबल बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं. वहीं कई मामलों में बल प्रयोग का प्रावधान है. पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षाबलों की सहायता के लिए AFSPA को लागू किया गया था. ये कानून 11 सितंबर 1958 को पास हुआ था. इसके बाद जब जम्मू में 1989 में आतंकवाद बढ़ा तो यहां पर अगले ही साल यानी 1990 में AFSPA लागू कर दिया गया. इस कानून को लागू करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का होता है.

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