नई दिल्ली: दिल्ली में मानवता को शर्मशार करने वाली एक घटना हुई, जहां केवल कुत्ते के भौंकने पर की एक एक 70 वर्षीय व्यक्ति ने उस पर एसिड फेंक दिया, जिससे कुत्ते की एक आंख पूरी जल गई। दिल्ली की अदालत ने व्यक्ति को उसकी क्रूरता के लिए ₹10,000 जुर्माने के साथ एक साल के […]
नई दिल्ली: दिल्ली में मानवता को शर्मशार करने वाली एक घटना हुई, जहां केवल कुत्ते के भौंकने पर की एक एक 70 वर्षीय व्यक्ति ने उस पर एसिड फेंक दिया, जिससे कुत्ते की एक आंख पूरी जल गई। दिल्ली की अदालत ने व्यक्ति को उसकी क्रूरता के लिए ₹10,000 जुर्माने के साथ एक साल के कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता के कुत्ते द्वारा सिंह पर भौंकने के बाद, वह अपने घर के अंदर गया, एक संक्षारक तरल लाया और 7 फरवरी, 2020 को दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में कुत्ते पर फेंक दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋचा शर्मा महेंद्र सिंह के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थीं, जिन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 429 ( किसी भी जानवर को मारने या अपंग करने की शरारत) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रावधान के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है।
न्यायालय ने अभियुक्त को एक वर्ष के साधारण कारावास और ₹10,000 जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने कहा, “एक मूक प्राणी के लिए जीवन उतना ही प्रिय है जितना कि किसी भी इंसान के लिए है। एक इंसान से यह उम्मीद की जाती है कि वह यह याद रखे कि जानवरों के प्रति उसका व्यवहार मानवता को दर्शाता है। जानवरों के प्रति दयालु और दयालु होना हमारी जिम्मेदारी है।” अदालत ने अपने दिए गए फैसले में न्यायालय ने कहा, “दोषी ने इस तरह से अपराध किया है, जो न केवल इस न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोंरता है, बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
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