लखनऊः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दो मामलों में जमानत दे दी है। अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
हालांकि कोर्ट ने अब्बास को गैंगस्टर एक्ट के तहत जमानत देने से इनकार कर दिया है। गैंगस्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास को हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को 4 हफ्ते के अंदर जमानत पर फैसला लेने का निर्देश दिया है।
आपको बता दें गैंगस्टर मामले में जमानत नही मिलने पर अब्बास अभी जेल में ही रहेगा। गैंगस्टर मामले में अब्बास के वकील कपिल सिब्बल ने अंतरिम जमानत की मांग की है। ईडी ने अब्बास अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। जिसके बाद अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि इन फर्मों का इस्तेमाल अंसारी ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया था।
कोर्ट ने अंसारी के खिलाफ मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पेश किए गए पैसों के लेन-देन का भी संज्ञान लिया। इसी तरह, चित्रकूट जेल में पत्नी से अवैध मुलाकात के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को जमानत दे दी।
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