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AAP विधायक सौरभ भारद्वाज का मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप, बोले- PM मोदी के दबाव में CEC ने नहीं दिया हमे अपना पक्ष रखने का मौका

नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता पर तलवार लटक रही है. चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का दोषी मानते हुए उन्हें अयोग्य करार देने का फैसला किया है. इस मामले पर शुक्रवार को चुनाव आयोग की बैठक हुई जिसके बाद इस मामले की रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दी गई है. अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आप के इन 20 विधायकों की विधायकी पर फैसला करना है. इन 20 विधायकों में शामिल जरनैल सिंह अब विधायक नहीं हैं क्योंकि पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और पिछले साल उनकी राजौरी गार्डेन सीट पर उप-चुनाव में बीजेपी के टिकट पर अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने जीत दर्ज की थी. इसलिए राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आम आदमी पार्टी के असल में 19 विधायकों की ही सदस्यता खत्म होगी और उन सीटों पर उप-चुनाव कराया जाएगा जो एक तरह से दिल्ली में मिनि विधानसभा चुनाव और अरविंद केजरीवाल सरकार के 3 साल के कामकाज पर जनमत सर्वेक्षण जैसा होगा. इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने अपनी सफाई पेश की है. पार्टी का पक्ष रखते हुए विधायक सौरभ भारद्वाज ने कुछ महत्वपूर्ण बातें रखीं, आइये आपको बताते हैं सौरभ भारद्वाज द्वारा पार्टी की ओर से प्रेस कांफ्रेंस में कही गई 10 बड़ी बातें-

1.सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त सोमवार को रिटायर हो रहे हैं इसलिए वो चुनाव आयुक्त जैसे संवैधानिक पद को गिरवीं रखकर मोदी जी का कर्ज चुका रहे हैं.

2.सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस मामल में नेचुरल जस्टिस के नियम का पालन नही किया गया है.

3.सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा कि पूरी सुनवाई के दौरान आप विधायको को अपना पक्ष रखने का मौका नही दिया गया.

4.उन्होंने कहा कि पूरे मामले को 1975 बैच के गुजरात कैडर के रिटायर आईएएस अचल कुमार ज्योति, जोकि फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ने देखा है. इसके अलावा वो नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल में गुजरात सरकार में प्रधान सचिव रहे हैं.

5.सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त सोमवार को रिटायर हो रहे हैं,इसलिए मोदी या ब्रह्मा भी उन्हें उनके पद पर नही बनाए रख सकते.

6.सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपना फैसला राष्ट्रपति को भेजा है फैसला, ये अंतिम फैसला नही है.

7.उन्होंने कहा कि कथित रुप से दोषी 20 विधायकों में से किसी के पास भी सरकारी गाड़ी या सरकारी बंगला नही है.

8.उन्होंने कहा कि कथित रुप से दोषी 20 विधायकों में से किसी ने भी 1 रुपये की भी तनख्वाह नही ली है.

9.सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ने ही इस मामले की सुनवाई की है.

10.हाईकोर्ट ने जब कह दिया है कि ये लोग कभी संसदीय सचिव थे ही नही तो क्या इन पर ससंदीय सचिव होने की सुनवाई हो सकता है या नही.

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Aanchal Pandey

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