नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने 50 हजार के नीचे मुचलके पर उन्हें जमानत दी है. बता दें ईडी के वकील ने सत्येंद्र जैन के जमानत का विरोध किया. प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को कथित रूप से उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था.
कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन को लंबे समय तक कारावास का सामना करना पड़ा है. उनपर मुकदमा जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है. पूरा होना तो दूर की बात है. कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन जमानत के हकदार है. वहीं कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को आदेश दिया है कि वह गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे. मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे और देश से बाहर यात्रा नहीं करेंगे.
सत्येंद्र जैन को ED ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था. उन्हें पिछले साल मई में स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिली थी. वह 10 महीने तक बेल पर रहे थे. इस साल मार्च में उनकी नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. बता दें कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा है. सत्येंद्र जैन ने 18 मार्च को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था.
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